चंडीगढ़ के सेक्टर-9 स्थित बूम बॉक्स क्लब में बिना अनुमति हुक्का परोसे जाने की सूचना पर थाना-3 पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि SCO नंबर 34, 35, 36, 37 में स्थित क्लब की बेसमेंट में हुक्का परोसा जा रहा है। इस पर एसआई यशपाल सिंह की अगुआई में पुलिस टीम ने क्लब में रेड की।
जैसे ही पुलिस क्लब के अंदर पहुंची, वहां हुक्का पीते लोग नजर आए। पुलिस ने मौके से हुक्का जब्त कर लिया और क्लब संचालक सनी पपनेजा व उसके साथी हरविंदर सिंह उर्फ हैरी के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 की धारा 4(A), 21(A) और 27(A) के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस के पहुंचते ही क्लब में भगदड़ मच गई। कई लोग पिछले दरवाजे से भाग निकले। पुलिस जब बेसमेंट में पहुंची, तो वहां दो अलग-अलग टेबलों पर कुछ लोग हुक्का पी रहे थे। किचन में मौजूद व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता चला कि क्लब का संचालन सनी पपनेजा और हरविंदर सिंह उर्फ हैरी करते हैं, जो पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए।
यूटी प्रशासन द्वारा गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत चंडीगढ़ में हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। यदि कोई हुक्का बार चलाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अधिसूचना के उल्लंघन पर 3 साल की सजा और 50 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
हाल ही में लागू गजट अधिसूचना के अनुसार, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनियमन का निषेध) (पंजाब संशोधन) विधेयक 2018 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लागू कर दिया गया है। इससे पहले प्रशासन को धारा 144 के तहत कार्रवाई करनी पड़ती थी, जो केवल दो-दो महीने के लिए प्रभावी होती थी।
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