हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर लगी मुहर, ACB का बदला नाम
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसकी जानकारी सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी… उन्होंने बताया कि, राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम कसने, कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने और शहीदों के परिवारों को सहयोग प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
वहीं आपको बताते हैं, इस बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों के बारे में:
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदला गया, जिसके तहत मंत्रिमंडल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) का नाम बदलकर “राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा” करने को मंजूरी दे दी। इससे संस्था की भूमिका और अधिक स्पष्ट तथा प्रभावी होगी।
भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई, सरकार ने विकास परियोजनाओं हेतु भूमि खरीद की नई नीति, 2025 को स्वीकृति दी है। जिसके तहत: सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकारी कंपनियां इच्छुक भूमि मालिकों से सीधे भूमि खरीद सकेंगी। एग्रीगेटर्स को ऑनलाइन पंजीकरण और सुविधा शुल्क (कुल लेनदेन का 1%) मिलेगा। 70% या अधिक भूमि संकलन करने पर प्रति एकड़ ₹1000 से ₹3000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
जबकि, भूमि मालिक अब आंशिक या पूर्ण रूप से अपनी भूमि बेच सकेंगे। प्रस्तावित परियोजना स्थल तक 5 करम का एप्रोच रोड सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही NHAI मॉडल को अपनाते हुए सड़क परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण पर भी विचार किया गया है।
कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़े फैसले की बात करें तो, मृतक कर्मचारियों के परिवार को दो साल की सरकारी आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। वे सामान्य लाइसेंस शुल्क देकर दो साल तक आवास में रह सकते हैं।
बैठक के दौरान पेंशन नियमों में संशोधन भी किया गया है, जिसके तहत, सेवानिवृत्ति पर कम्यूट की गई पेंशन अब 15 साल बाद स्वतः बहाल होगी। ये प्रावधान 19 जुलाई 2016 से प्रभावी माना जाएगा।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) 1 अगस्त 2025 से लागू होगी।
1 जनवरी 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
25 वर्ष की सेवा पर अंतिम वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन।
10+ वर्षों की सेवा पर न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन सुनिश्चित।
महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त अवकाश
हर वर्ष आकस्मिक अवकाश की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 की गई।
HKRN की अनुबंधित महिला कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त अवकाश मिलेगा।
सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को अब पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
रैशनलाइजेशन आयोग की सिफारिशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई
शहरी स्थानीय निकाय विभाग, खनन एवं भू-विज्ञान विभाग और बागवानी विभाग के ढांचे में बदलाव गिया गया है
नगर निकाय विभाग में पदों की संख्या 31,533 से बढ़ाकर 36,381 की गई.
बागवानी विभाग में 1100 और खनन विभाग में 216 नए पद सृजित किए जाएंगे।
शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नौकरी जिसके तहत, 8 शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों को ग्रुप B, C या D में नौकरी देने का निर्णय लिया गया।
वहीं, शहीद सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत
कक्षा 6 से 12 तक – ₹60,000 प्रति वर्ष
स्नातक – ₹72,000 प्रति वर्ष
स्नातकोत्तर – ₹96,000 प्रति वर्ष
ये योजना प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना से प्रेरित है, लेकिन अब अर्धसैनिक बलों के बच्चों को भी शामिल किया गया है।
डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना
राज्य सरकार ने “डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर” के गठन को मंजूरी दी है। ये विभाग हरियाणा को “विजन 2047” के तहत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास की दिशा में दीर्घकालिक रणनीति बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
वहीं,सोनीपत जिले के कन्या महाविद्यालय, खरखौदा को सरकार ने अपने अधीन लेने का फैसला किया है।
इस बैठक के दौरान खनन नीति में संशोधन किया गया है जिसके तहत
स्टोन की रॉयल्टी ₹45 से बढ़ाकर ₹100 प्रति टन,
रेत की रॉयल्टी ₹40 से बढ़ाकर ₹80 प्रति टन की गई।
अंतरराज्यीय खनिज परिवहन पर ₹100 प्रति टन शुल्क लिया जाएगा।
किसानों को मुआवजा प्रक्रिया अब अधिक सरल होगी।
हरियाणा मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई अहम और दूरगामी फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनका उद्देश्य राज्य के प्रशासन, विकास, कर्मचारियों की सुविधा और शहीद परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करना है।
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