उत्तर प्रदेश

UP State: राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दीवाली से पहले बोनस और डीए वृद्धि की घोषणा

UP State: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए दीवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए बोनस और महंगाई भत्ता (डीए) वृद्धि की घोषणा की है, जिससे करीब 15 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनके वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा।

शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, बोनस का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। महंगाई भत्ते को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 54 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, जिससे सभी राज्य कर्मी और शिक्षक लाभान्वित होंगे। इस बढ़ोत्तरी की गणना जुलाई माह से की जाएगी।UP State

पिछले वर्ष, राज्य कर्मचारियों को बोनस के रूप में लगभग 7,000 रुपये मिले थे। नॉन गजेटेड अफसरों को भी बोनस दिए जाने का प्रावधान है, जो इस बार भी लागू रहेगा।UP State

शिक्षक समस्याओं पर बैठक

इस संदर्भ में, विधान परिषद सभापति के निर्देश पर बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की समस्याओं पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या की अध्यक्षता में तदर्थ शिक्षकों के वेतन, तैनाती और शिक्षा मित्रों के मानदेय के मामलों पर सकारात्मक निर्णय लेने पर सहमति बनी।UP State

बैठक में शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल और स्नातक विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (एडेड कॉलेजों) के तदर्थ शिक्षकों के संबंध में 9 नवम्बर 2023 के आदेश को वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि कोर्ट के निर्णयों के बावजूद विभाग इस पर कोई आदेश नहीं दे रहा है। इस पर एक माह के अंदर निर्णय लेने की सहमति बनी।UP State

पेंशन और बिजलेंस जांच

बैठक में 22 मार्च 2016 के आदेश के तहत विनियमित हुए शिक्षकों को पेंशन न देने का मुद्दा भी उठाया गया। शिक्षक विधायक ने इस पर तदर्थ और अर्हकारी सेवाओं को जोड़ने का सुझाव दिया, जिस पर एक महीने में निर्णय लेने पर सहमति बनी।UP State

इसके अलावा, वर्ष 1981 से 2020 तक 40,000 शिक्षकों-कर्मचारियों की बिजलेंस (सर्तकता) जांच का मुद्दा भी चर्चा में रहा। शिक्षक नेताओं ने कहा कि केवल जिनकी शिकायतें हैं, उन्हें बुलाकर पूछताछ की जाए, न कि सभी शिक्षक-कर्मचारियों को परेशान किया जाए।UP State

नियमावली का मुद्दा

राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में सेवा सुरक्षा, दंड प्रक्रिया, निलंबन और अनुमोदन की नियमावली न होने का मुद्दा भी उठाया गया। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यह नियमावली बनाई जा रही है, जिसमें चयन बोर्ड नियमावली-1998 की धारा 12, 18 और 21 को जोड़ा जाएगा।UP State

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