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हैदराबाद में फूड ब्लॉगर का ‘कांड’ : जानिए 3 करोड़ रुपए के मुकदमे की ये कहानी…

Food Blogger’s Scandal : आजकल फूड ब्लॉगिंग काफी लोकप्रिय हो गया है। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फूड ब्लॉगर्स द्वारा रेस्टोरेंट और ठेलों की समीक्षा करना आम बात है।

लेकिन, हैदराबाद में एक अलग ही ‘कांड’ हो गया। यहां एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर शहर के एक जाने-माने रेस्टोरेंट के बारे में कुछ ऐसा दिखा दिया कि उसे लेने के देने पड़ गए।

यह मामला हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में स्थित पैराडाइज फूड कोर्ट का। 25 मार्च को मंसूर शेख नाम का एक शख्स रमजान के दौरान रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा। बाहर आकर मंसूर ने एक वीडियो शूट किया और उसमें कहा कि यहां खराब और बासी हलीम परोसा जाता है। मंसूर ने वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ‘तेलुगुक्राइमफाइल्स2023’ पर अपलोड कर दिया और यूजर्स के कमेंट आने लगे।

जैसा कि आमतौर पर होता है, नेगेटिव फीडबैक देखकर कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट से जुड़े इसे वीडियो पर नेगेटिव कमेंट करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया।

रेस्टोरेंट ने क्या किया?

रेस्टोरेंट को जब वीडियो के बारे में पता चला, तो उसके मालिक सीधे सिकंदराबाद के सिविल कोर्ट पहुंच गए। पैराडाइज फूड कोर्ट ने मंसूर शेख के चैनल ‘तेलुगुक्राइमफाइल्स2023’ के खिलाफ 3 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा ठोक दिया।

कोर्ट का क्या फैसला हुआ?

मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने 4 अप्रैल को चैनल से वीडियो, उससे जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट और कमेंट हटाने के आदेश दे दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने एआरए टीवी चैनल से भी वीडियो से संबंधित लिंक हटवाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा:

  • इस मामले में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी और अगर कोई और भी इस मामले में शामिल पाया जाता है, तो उसपर भी एक्शन लिया जाएगा।
  • फिलहाल कोर्ट ने चैनल, उसके मालिक और अन्य शामिल लोगों के खिलाफ पैराडाइज फूड कोर्ट के मामले पर सुनवाई करते हुए वीडियो पर अंतरिम रोक लगाई है।

पैराडाइज फूड कोर्ट ने क्या आरोप लगाए?

  • पैराडाइज रेस्टोरेंट ने चैनल के खिलाफ भ्रामक वीडियो के जरिए उसकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था।
  • इस मामले में 3 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा किया गया है।
  • अपनी याचिका में रेस्टोरेंट ने कहा कि उस वीडियो के कंटेंट की जांच किए बिना उसे लापरवाही से अपलोड किया गया था।
  • वीडियो का मकसद पैराडाइज फूड कोर्ट की छवि को नुकसान पहुंचाना था।
  • पैराडाइज फूड कोर्ट ने ये भी आरोप लगाया कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उस शख्स ने रेस्टोरेंट से पैसे ऐंठने और उसकी बदनामी करने की साजिश रची है।
  • पैराडाइज ने कहा कि उसके वीडियो की वजह से उसे करोड़ों रुपये के कारोबार को नुकसान पहुंचा।

पैराडाइज फूड कोर्ट के सीईओ का क्या कहना है?

पैराडाइज फूड कोर्ट के सीईओ गौतम गुप्ता ने कहा कि ये मामला कई ऐसे दूसरे साजिश रचने वाले लोगों के लिए भी सबक होना चाहिए, जो कंपनियों की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं

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