Land-for-job scam: लैंड-फॉर-जॉब स्कैम
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड-फॉर-जॉब स्कैम से जुड़े मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशाल गोगने ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सभी आरोपियों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोप तय करने से जुड़ी सुनवाई को अब 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह मामला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य आरोपियों से जुड़ा हुआ है।
अदालत के समक्ष फिलहाल यह विचाराधीन प्रश्न है कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ किन धाराओं में औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएं। इससे पहले 11 दिसंबर को हुई सुनवाई में भी कोर्ट ने सीबीआई को सभी आरोपियों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया था, लेकिन जांच एजेंसी उस तय समयसीमा में प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी।
इस मामले में सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468 और 471 के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 11, 12, 13, 8 और 9 के तहत चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट को अब यह तय करना है कि क्या इन्हीं धाराओं के अंतर्गत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं।
सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, इस मामले में कुल 103 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अलावा कई अन्य लोग और कंपनियां शामिल हैं। हालांकि, इनमें से चार आरोपियों की मौत हो चुकी है, जिसकी जानकारी भी अदालत को दी गई है।
जांच एजेंसी का आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे, उस दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। सीबीआई के मुताबिक, रेलवे में ग्रुप ‘डी’ पदों पर नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों या उनके परिजनों से जमीनें ली गईं। ये जमीनें कथित तौर पर बाजार मूल्य से बेहद कम दरों पर लालू यादव के परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम ट्रांसफर की गईं।
सीबीआई का यह भी आरोप है कि इन जमीन सौदों में अधिकांश लेन-देन नकद के जरिए हुआ। बदले में जमीन देने वाले लोगों को देश के अलग-अलग रेलवे जोन में ग्रुप ‘डी’ की नौकरियां दी गईं। जांच एजेंसी का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क एक संगठित साजिश के तहत चलाया गया, जिसमें सरकारी पद का दुरुपयोग किया गया।
इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे चुका है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी इस प्रकरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रहा है। ईडी और सीबीआई, दोनों एजेंसियां पटना में हुए भूमि लेन-देन से जुड़े करीब 600 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल की समानांतर जांच कर रही हैं।
इससे पहले इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने इस मामले के ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था।
मामले से जुड़ा एक और कानूनी पहलू हाल ही में सामने आया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से दायर एक ट्रांसफर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में राबड़ी देवी ने अपने मामले को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही इस सुनवाई पर राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की नजर बनी हुई है। एक ओर जहां सीबीआई अपनी जांच और दस्तावेजी प्रक्रिया को पूरा करने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर आरोपियों की ओर से विभिन्न कानूनी विकल्पों का सहारा लिया जा रहा है। अब 19 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि कोर्ट आरोप तय करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाता है या फिर जांच एजेंसी को और समय दिया जाता है।
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