उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा और सख्त निर्णय लिया है। अब प्रदेश में मोटरसाइकिल, स्कूटी या किसी भी दोपहिया वाहन की खरीद के समय हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है।
वहीं, इस नियम के तहत वाहन खरीदते समय खरीदार को दो हेलमेट खरीदना होगा, जिसमें एक हेलमेट चालक के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले यात्री के लिए होगा। सरकार का कहना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा बढ़ेगी।
बता दें कि इसके अलावा, दोपहिया वाहन बेचने वालों को भी मोटरसाइकिल या स्कूटी खरीदने वालों को दो हेलमेट देना अब जरूरी होगा। हेलमेट जो कि ISI मार्क के होंगे और इस हेलमेट की कीमत वाहन खरीदने वाले को ही देना होगा। वहीं यूपी परिवहन आयुक्त किंजल सिंह की तरफ से प्रदेश के सभी डीलरों को यह निर्देश भेज दिया गया है।
बता दें कि, पहले भी राज्य में दोपहिया वाहन डीलरों को हेलमेट नहीं खरीदने की बिक्री न करने का आदेश दिया गया था लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। यूपी में सड़क दुर्घटना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर पर दो पहिया चालकों की हादसे में मौत होने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में शक्त कानून लागू करने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार ने माना है कि सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ने से सरकार पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है. सरकार को कई हादसों में मुआवजा देना पड़ता है।
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