UIDAI ने आधार नामांकन और आधार में सुधार को लेकर कुछ नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। वहीं, इस बदलाव से आधार कार्ड बनवाने वाले और अपडेट कराने वाले यूजर्स काफी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं, इस नियम को Third Amendment Regulations, 2025 के तहत नोटिफाई किया गया है।
बता दें कि, नए नियमों के तहत डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया गया है जिसका इस्तेमाल पहचान, एर्डेस, रिलेशन या डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के तौर पर किया जा सकता है। UIDAI ने यह बदलाव बच्चों, युवाओं और सीनियर सिटीजन के सभी आयु वर्गों के लिए किया है। अगर आप भी अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने या बनवाने जा रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लीजिए।
UIDAI ने एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स को मान्य किया है। वहीं, इसमें पासपोर्ट, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट (अपडेटेड), बिजली-पानी-गैस के बिल (तीन महीने के भीतर जारी) शामिल हैं। किराए पर रहने वाले नागरिग, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। इसके साथ ही हाउस या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, आईडी कार्ड, राशन कार्ड भी दे सकते हैं।
जन्म तारीख अपडेट कराने के लिए अभी बहुत से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जिसमें आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, या 10वीं-12वीं की मार्कशीट शामिल हैं। फिजिकल पैन कार्ड भी दिया जा सकता है, ई-पैन योग्य नहीं माना जाता है।
UIDAI ने नाम सुधारन के लिए कई रह के पहचान को अप्रूव किया है। बता दें कि, इसमें पासपोर्ट सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट के तौर पर होता है। इसमें आपकी फोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस एक साथ दर्ज होते हैं। इसके अलावा PAN कार्ड, वोटर ID (EPIC), ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र भी नाम में अपडेट कर सकते हैं।
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