हरियाणा

चंडीगढ़ क्लब में प्रशासन ने तोड़ा अवैध निर्माण, तीसरी बार खाली कराया गया अवैध मैरिज पैलेस

चंडीगढ़ क्लब में प्रशासन ने तोड़ा अवैध निर्माण

 

चंडीगढ़ प्रशासन ने सोमवार को चंडीगढ़ क्लब परिसर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम ने क्लब के भीतर बने मैरिज पैलेस को तीसरी बार खाली कराया।

इससे पहले दो बार अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन दूसरी कार्रवाई के दौरान क्लब प्रबंधन हाईकोर्ट से स्टे लेकर आया था। अब कोर्ट के निर्देशों के तहत प्रशासन ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई शुरू की

सूत्रों के मुताबिक रविवार को क्लब परिसर में एक फंक्शन आयोजित किया गया था। अवैध निर्माण पर चल रहे विवाद के बीच ये आयोजन होने की सूचना देर रात प्रशासन को मिली, जिसके बाद सोमवार तड़के SDM और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची।

कार्रवाई के दौरान एसडीएम नवीन रत्तू, एसडीएम खुशप्रीत कौर, तहसीलदार विनय चौधरी, तहसीलदार अवतार जंगू, इंस्पेक्टर स्टेट ऑफिस कल्याण सिंह और इंस्पेक्टर अनिल शर्मा समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था

टीम को मौके पर पहुंचते ही पता चला कि, जिस जगह को लंबे समय से अवैध निर्माण के रूप में चिह्नित किया गया था, वहीं पर टेंट लगाकर कार्यक्रम किया गया था। जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी।

अधिकारियों ने पहले मैरिज पैलेस में रखे टेबल, कुर्सियां, डेकोरेशन सामग्री और अन्य सामान को कब्जे में लिया। इसके बाद साइट पर मौजूद जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को हटाने का काम शुरू किया गया।

कई घंटे तक चली इस कार्रवाई में क्लब के अंदर बने कई स्ट्रक्चर तोड़े गए, जबकि बाकी हिस्सों की जांच जारी है।

एस्टेट ऑफिस द्वारा की गई जांच में ये बात सामने आई है कि, चंडीगढ़ क्लब परिसर के अंदर और बाहर बिल्डिंग बायलॉज की भारी उल्लंघन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 32 संरचनाएं पूरी तरह बिल्डिंग वॉयलेशन की श्रेणी में आती हैं।

क्लब के कई रेस्टोरेंट, हॉल, किचन, बार, ऑफिस और मैरिज पैलेस के लिए बनाए गए हिस्सों में बिना अनुमति निर्माण या बदलाव किए गए थे।, क्लब प्रबंधन ने कुछ जगहों पर सरकारी भूमि की सीमा का भी उल्लंघन किया।

कुछ सप्ताह पहले भी प्रशासन ने चंडीगढ़ क्लब द्वारा 5 एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव चलाई थी। उस कार्रवाई में गैरकानूनी तरीके से बनाई गईं, जिसमें शेड, किचन, टेंट स्ट्रक्चर और समारोहों के लिए बनाए गए कई ढांचे को तोड़ा गया था।

उस समय से ही क्लब के निर्माण और लीज से जुड़े मुद्दे विवाद में हैं। चंडीगढ़ क्लब की 8.5 एकड़ जमीन की लीज डीड वर्ष 2022 में ही समाप्त हो चुकी थी।

नियमों के अनुसार जब तक क्लब परिसर में सभी बिल्डिंग वॉयलेशन पूरी तरह नहीं हट जातीं, तब तक प्रशासन नई लीज डीड को मंजूरी नहीं देगा। एस्टेट ऑफिस ने क्लब प्रबंधन को नोटिस जारी कर साफ कहा है कि, वे स्वयं अवैध निर्माण हटाएं। अगर प्रबंधन सहयोग नहीं करता, तो प्रशासन सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।

बिल्डिंग वॉयलेशन हटने के बाद क्लब को अपना रिवाइज्ड मैप बिल्डिंग ब्रांच और एरिया SDO को जमा करना होगा। अगर नक्शा नियमों के मुताबिक पाया गया, तभी नई लीज डीड एग्जिक्यूट की जाएगी।

प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि, क्लब परिसर में अभी और भी हिस्से ऐसे हैं जिनकी जांच की जा रही है।किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या निर्माण पाया गया तो आगे भी डिमोलिशन अभियान चलाया जाएगा।

Lata Rani

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