लाडो लक्ष्मी योजना की लॉन्चिंग की तैयारी तेज
हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ अब सिर्फ कुछ ही दिनों बाद लॉन्च होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को पंचकूला से इस योजना का राज्यस्तरीय शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।
दरअसल सरकार ने योजना के सुचारू संचालन और लॉन्चिंग कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए दो प्रमुख विभागों की छुट्टियां तक रद्द कर दी हैं।
हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 22 और 23 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद काम पर रहेंगे।
इनके साथ-साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि, योजना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी है।
इसे देखते हुए रेवेन्यू विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि, जो भी ऑनलाइन आवेदन निवास प्रमाण पत्र के लिए आएं, उन्हें उसी दिन मंजूरी देनी होगी।
ये प्रक्रिया 24 सितंबर तक लगातार चलती रहेगी, चाहे छुट्टी का दिन ही क्यों न हो। यानी आवेदनकर्ता को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उसी दिन उसका निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा।
इस बड़े कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार ने सीनियर अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी है।
जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपमा और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल भी शामिल है। ये अधिकारी लगातार जिला उपायुक्तों (DC) और जिला स्तर के कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। तैयारियों की हर बारीकी पर नजर रखी जा रही है।
योजना के तहत योग्य महिलाओं को सीधे DBT सिस्टम से आर्थिक लाभ दिया जाएगा। पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 2100 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
इससे न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा।
साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि, योजना में रजिस्ट्रेशन पूरी तरह निःशुल्क होगा। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के नाम पर पैसा मांगता है, तो संबंधित महिला को नजदीकी थाने में शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
गौरतलब ये है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें तय की हैं। जिनमें महिला की न्यूनतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। परिवार की सत्यापित आय 1 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला या उसका पति, अगर विवाहित है, तो कम से कम 15 साल से हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए।
हालांकि योजना का ट्रायल पहले ही पूरे राज्य में किया जा चुका है। खास बात ये रही कि, ट्रायल पूरी तरह सफल रहा और कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। अब 25 सितंबर को पंचकूला में आयोजित कार्यक्रम में CM आधिकारिक तौर पर इस योजना का शुभारंभ करेंगे और इसका ऐप भी लॉन्च करेंगे।
हरियाणा सरकार का मानना है कि, बेटियों और महिलाओं को मजबूत किए बिना समाज की प्रगति संभव नहीं है। लाडो लक्ष्मी योजना इसी सोच का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि, इस योजना से महिलाओं को राहत और शक्ति मिले।
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