राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, "31 जुलाई तक कराएं पंचायत चुनाव"

राजस्थान में लंबे समय से टल रहे पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव हर हाल में कराए जाएं। अदालत के इस आदेश के बाद सरकार पर तय समय सीमा के भीतर चुनाव कराने का दबाव बढ़ गया है।

वहीं, इस मामले में हाईकोर्ट में पहले ही 11 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने अब अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि राज्य में पिछले करीब छह महीनों से पंचायत चुनाव लगातार टाले जा रहे थे, जिसको लेकर विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए थे।

दरअसल, राज्य सरकार की ओर से ‘एक राज्य, एक चुनाव’ की अवधारणा के तहत पंचायत चुनावों को आगे बढ़ाने की चर्चा चल रही थी। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि पंचायत चुनाव तय समय पर कराए जाएं ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित न हो।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में अनावश्यक देरी उचित नहीं है। अदालत के आदेश को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों का चुना जाना ग्रामीण प्रशासन के लिए बेहद जरूरी होता है।

वहीं, अब अदालत के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को चुनाव की तैयारियां तेज करनी होंगी। माना जा रहा है कि जल्द ही पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है।

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By admin