हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है। INLD को चुनाव आयोग ने लास्ट चांस दिया है। 2024 में विधानसभा चुनाव में यदि पार्टी तय वोट प्रतिशत नहीं लेकर आती है तो पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही पार्टी का चुनाव चिन्ह (चश्मा) वापस ले लिया जाएगा।
पूर्व डिप्टी CM और जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता दुष्यंत चौटाला भी कह चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) का सिंबल छिन सकता है।
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी पार्टी को लगातार 2 चुनाव (लोकसभा और विधानसभा) में निर्धारित वोट नहीं मिलते हैं तो स्टेट पार्टी का दर्जा छिन जाता है। लोकसभा चुनाव में 6% वोट और एक सीट या 8% वोट की जरूरत होती है। विधानसभा में 6% वोट और 2 सीटें होनी चाहिए। नियम के अनुसार, अगर लगातार 2 चुनाव (2 लोकसभा और विधानसबा में ये सब नहीं होता है तो पार्टी का चुनाव चिह्न भी छिन सकता है
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