हरियाणा करनाल लोकसभा सीट से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा ने पंचकुला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दिव्यांशु बुद्धि राजा शुक्रवार को अपने वकील के साथ पंचकुला कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया. हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा पहले सुप्रीम कोर्ट से राहत लेने में असफल रहे थे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुद्धिराजा की याचिका खारिज कर दी.
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचकूला की अदालत के फैसले को मान्यता देते हुए गुरुवार को पहले तो दिव्यांशु की याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन उनके वकील ने सरेंडर करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद इस केस की अगली तारीख सात मई तय की गई है। सात मई तक दिव्यांशु को अदालत में सरेंडर करना था। अदालत के इस फैसले से साफ हो गया था कि आने वाले दिनों में दिव्यांशु बुद्धिराजा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन्हें चुनाव प्रचार से दूर भी रहना पड़ सकता है।
क्या है मामला
प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा पर 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर केस दर्ज हुआ था। दिव्यांशु ने पंचकूला के गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर-1 में युवाओं से मिलने के लिए मनोहर लाल के काफिले में घुसकर नारेबाजी की थी। उन्हें जेल भेजा गया था।
कोर्ट ने कई बार जारी किए थे समन
कोर्ट ने बुद्धिराजा को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इस चलते उन्हें पंचकूला कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करार दिया था। कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित होने के बाद दिव्यांशु बुद्धिराजा पंचकूला की अदालत के फैसले के विरोध में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट चले गए, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई।
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