Categories: दिल्ली

संजय सिंह को ‘Supreme’ राहत: आप सांसद Sanjay Singh को मिली जमानत, ईडी ने Court में नहीं किया विरोध

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी है। आप नेता की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने विरोध नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने की सुनवाई
संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच ने जमानत दी है। संजय सिंह दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले मामले में 6 महीने से जेल में बंद थे। कोर्ट से जमानत के बाद अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे।

संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट को संजय सिंह के वकील ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईडी से पूछा कि आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आप सांसद के वकील की दलील पर यह रिकॉर्ड किया कि संजय सिंह के कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ और उन पर दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोपों की जांच की जा सकती है।

ईडी ने नहीं किया विरोध
सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरे पास बहस योग्य मामला है, लेकिन हम रियायत दे सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने ईडी की दलील पर कहा कहा कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत होने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है? इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।

हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आप सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती।

admin

Recent Posts

यूपी में सपा का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, कई मुद्दों पर सरकार को घेरा

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राज्य…

5 hours ago

जंतर-मंतर आंदोलन को मिली नई ताकत! रविंद्र सिंह भाटी और निर्मल चौधरी की एंट्री, सरकार पर बढ़ा दबाव

दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET-UG पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को…

7 hours ago

पेपर लीक पर सख्त होगी कार्रवाई, मोदी कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धांधली के खिलाफ बड़ा कदम…

8 hours ago

ISRO Internship 2026: अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने वालों के लिए सुनहरा मौका

अगर आप अंतरिक्ष विज्ञान, इंजीनियरिंग या नई तकनीक के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते…

8 hours ago

लखनऊ में बनेगा यूपी का नया विधानसभा भवन, कमल की आकृति में होगा भव्य परिसर

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल्द ही नया विधानसभा परिसर बनने जा रहा है।…

8 hours ago

IRCTC तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव, आधार OTP से होगी सुरक्षा मजबूत

आज के डिजिटल समय में ज्यादातर लोग अपने जरूरी काम ऑनलाइन ही करना पसंद करते…

9 hours ago