Chandigarh: Strict identity card mandatory for cyber cafes, action will be taken if rules are violated
पंजाब में बढ़ती आतंकी गतिविधियों और चंडीगढ़ के थानों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। साइबर कैफे के बढ़ते उपयोग और इंटरनेट के माध्यम से हो रहे अपराधों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त दिशा-निर्देश लागू किए हैं। अब किसी भी अज्ञात व्यक्ति को साइबर कैफे में इंटरनेट उपयोग के लिए मान्य पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव (आईएएस) ने साइबर कैफे संचालकों के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किए गए हैं और 13 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
मुख्य नियम:
यदि कोई साइबर कैफे संचालक इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साइबर कैफे से कई बार अपराधी ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, हैकिंग, अश्लील सामग्री के प्रसार, अफवाहें फैलाने और अन्य अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसे रोकने के लिए साइबर सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर रोहताश यादव समय-समय पर शहर के स्कूल-कॉलेजों में साइबर फ्रॉड को लेकर जागरूकता अभियान चला चुके हैं।
प्रशासन का मानना है कि इन नियमों से साइबर अपराधों पर लगाम लगेगी और शहर की सुरक्षा मजबूत होगी
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