पत्नी को थी Porn देखने और हस्तमैथुन की आदत, मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा पति

पत्नी की अश्लील फिल्म देखने और हस्तमैथुन करने की आदत से परेशान पति हाई कोर्ट जा पहुंचा और तलाक की मांग करने लगा। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट में तलाक की मांग पर जो फैसला सुनाया उसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल पति को पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी अश्लील फिल्म देखे और फिर हस्तमैथुन करे। पति ने पत्नी से इसी बात पर तलाक मांग लिया। लेकिन हाईकोर्ट ने तलाक की याचिका खारिज कर दी…साथ ही तर्क दिया कि ये कोई गुनाह नहीं है और न ही तलाक मांगने की वजह हो सकती है। बताया जा रहा है कि पति ने पहले फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने मद्रास हाईकोर्ट में तलाक की गुहार लगाई। तो वहां भी तलाक की याचिका खारिज कर दी गई। न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति आर पूर्णिमा की खंडपीठ में इसकी सुनवाई हुई। तलाक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि  जब पुरुषों में हस्तमैथुन को सार्वभौमिक माना जाता है तो महिलाओं द्वारा हस्तमैथुन को कलंकित नहीं किया जा सकता है। पुरुष हस्तमैथुन करने के तुरंत बाद संभोग में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं होगा। यह भी सिद्ध नहीं किया गया है कि अगर पत्नी को हस्तमैथुन की आदत है तो पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध प्रभावित होंगे।

‘पोर्न  देखना और हस्तमैथुन करना क्रूरता नहीं’

सुनवाई के दौरान जज ने आगे कहा अगर शादी के बाद कोई महिला विवाहेतर संबंध बनाती है तो यह तलाक का आधार बन सकता है। लेकिन आत्म-सुख में लिप्त होना तलाक का कारण नहीं बन सकता है। किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि ये पति पर क्रूरता है। केवल निजी तौर पर अश्लील फिल्में देखने में पत्नी का कृत्य पति के प्रति क्रूरता नहीं माना जा सकता। यह देखने वाले पति या पत्नी के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

पत्नी ने आरोपों को नकार दिया

पति के मुताबिक, वो एक खर्चीली औरत है। अश्लील फिल्में देखने की आदी है। अक्सर हस्तमैथुन करती है. घर के काम करने से इनकार करती है। अपने ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करती है। फोन पर लंबे समय तक बात करती है। पत्नी ने हालांकि सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अगर वे सच होते तो वे करीब दो साल से एक साथ नहीं रह रहे होते। जजों ने माना कि पति क्रूरता से संबंधित अन्य आरोपों को साबित करने में सक्षम नहीं है। पत्नी द्वारा उठाया गया दूसरा आधार यह है कि उसकी पत्नी यौन रोग से पीड़ित है। हालांकि, उसने कहा था कि वह शारीरिक रूप से पीड़ित है।

Rupesh Jha

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