कलकत्ता
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीते पुरुलिया में एक बड़ा ऐलान किया। पुरुलिया के कराडी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कुर्मी समुदाय के लोगों के खिलाफ सितंबर 2025 में दर्ज किए गए केस वापस लेने का ऐलान किया। ये मामले कुर्मी समुदाय के लोगों के अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग को लेकर किए गए आंदोलन से जुड़े थे। सरकार के इस फैसले को जंगल महल क्षेत्र में कुर्मी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
पुरुलिया के कराडी मैदान में आयोजित बड़े कुर्मी करम फेस्टिवल में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुर्मी समुदाय के आंदोलन के दौरान पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने जो भी केस दर्ज किए थे, उन्हें अब वापस लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वह दुर्गापुर में हुई एक बैठक में पहले ही केस वापस लेने के फैसले की घोषणा कर चुके थे। इसके बाद पश्चिमी जिलों को लेकर हुई प्रशासनिक बैठक में भी उन्होंने अधिकारियों को इस फैसले की जानकारी दे दी थी।
सीएम शुभेंदु ने किया ये बड़ा ऐलान
शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि जब कुर्मी समुदाय ने अपना आंदोलन शुरू किया था, तब पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने उसे दबाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया, पुलिस की तैनाती की गई और उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए। सुवेंदु ने कहा कि इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। सुवेंदु ने आगे कहा कि सरकार ने इस साल के बजट में कुर्मी समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस राशि को और बढ़ाया जाएगा। साथ ही, कुरमाली और राजबंशी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का वादा भी पूरा किया जाएगा।
साल 2025 में हुए थे प्रदर्शन
बता दें कि, यह घोषणा 20 सितंबर 2025 को हुए कुर्मी आंदोलन से जुड़े मामलों को लेकर की गई है। उस समय कुर्मी संगठनों ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने और संविधान की आठवीं अनुसूची में ‘कुरमाली’ भाषा को शामिल करने की मांग की थी। मांगों के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रेलवे ट्रैक और सड़कें जाम कर दी थीं। आंदोलन शुरू होने से पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस तरह की नाकाबंदी को गैर-कानूनी और असंवैधानिक बताया था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कई जगह रेलवे ट्रैक पर धरना देकर रास्ता रोक दिया। इससे ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं और कुछ जगहों पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हुई।
बंगाल में कुर्मी समुदाय का प्रभाव
बंगाल के पश्चिमी जिलों में कुर्मी समुदाय का आंदोलन कई बार राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन चुका है। कुर्मी समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग कर रहा है। इसी मांग को लेकर 2022, 2023 और 2024 में भी कई जगहों पर रेलवे ट्रैक और सड़कें जाम की गई थीं। आम लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कई बार लंबे समय तक चलने वाली नाकाबंदी के मामलों में दखल दिया है। बता दें कि, कुर्मी समाज बंगाल के साथ साथ झारखंड, ओडिशा में भी बसा है। बंगाल में इनकी आबादी 40 लाख है। कुर्मी संगठनों का दावा है कि बंगाल के जंगलमहल क्षेत्र की 35 विधानसभा सीटों पर इनका प्रभाव है।
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