राजस्थान हाईकोर्ट ने रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर राहत दी है। कोर्ट ने उनकी मेडिकल हालत को देखते हुए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। अब उन्हें 25 मई 2026 तक जमानत पर रहने की अनुमति मिली है, या फिर जब तक उनकी अपील पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, जो भी पहले हो।
आसाराम की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और वह कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनके वकीलों ने बताया कि वे पिछले काफी समय से इलाज करा रहे हैं और फिलहाल अक्टूबर 2025 से अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। उनका कहना था कि अगर जमानत आगे नहीं बढ़ाई गई तो उनका इलाज अधूरा रह जाएगा और उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा।
इस पर राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया। सरकार ने कोर्ट में कहा कि जेल प्रशासन द्वारा उन्हें पूरी मेडिकल सुविधा दी जा रही है और उनकी देखभाल में किसी तरह की कमी नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया।
हालांकि कोर्ट ने इस दौरान कुछ सख्त शर्तें पहले जैसी ही बनाए रखी हैं। आसाराम इलाज के लिए बाहर रह सकते हैं, लेकिन वे किसी भी धार्मिक सभा में हिस्सा नहीं ले सकते, भीड़ एकत्र नहीं कर सकते और देश से बाहर भी नहीं जा सकते। पहले जो सुरक्षा के लिए पुलिस कांस्टेबल तैनात थे, उनकी शर्त को हटा दिया गया है।
इस केस में एक अहम बात यह भी है कि उनकी सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की नजर इस अंतिम फैसले पर टिकी हुई है, जो तय करेगा कि आगे इस मामले में क्या होगा।
गौरतलब है कि आसाराम साल 2013 से जोधपुर जेल में बंद हैं। साल 2018 में उन्हें नाबालिग से रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। तब से वह लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और फिलहाल उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है।
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