Union Budget 2025: 12 लाख आय पर कोई टैक्स नहीं, विस्तार से जानिए नए टैक्स स्लैब को

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए बड़े एलान किए। उन्होंने 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देने की बात कहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि, न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत की गई है। इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था जबकि, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये ही रखा गया है।

बता दें कि, 24 लाख की आय पर अब 30 परसेंट टैक्स लगेगा जबकि, 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी। वहीं, 8-12 लाख की आय पर 10% टैक्स देना होगा और 15-20 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स होगी।

नया टैक्‍स स्‍लैब

– 0-4 लाख तक कोई टैक्स नहीं
– 4-8 लाख तक 5 प्रतिशत टैक्स
– 8-12 लाख तक 10 प्रतिशत टैक्स
– 12-16 लाख तक 15 प्रतिशत टैक्स
– 16-20 लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स
– 20-24 लाख तक 25 प्रतिशत टैक्स
– 24 लाख के ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स

ओल्ड टैक्स रिजीम टैक्‍स स्‍लैब
– 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर: 0%
– 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर: 5%
– 05 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय: 20%
– 10 लाख से अधिक की आय पर: 30%

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