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सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, दिल्ली जल बोर्ड केस में मिली जमानत

दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड के STP टेंडर से जुड़े कथित घोटाले के मामले में उन्हें 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन पर दिल्ली जल बोर्ड की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

27 महीने बाद हुई गिरफ्तारी का दिया हवाला

जमानत पर सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने दलील दी कि उन्हें केस दर्ज होने के करीब 27 महीने बाद गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान जांच एजेंसी ने जैन को केवल एक बार पूछताछ के लिए बुलाया था और दूसरी बार बुलाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मामले से जुड़ी ज्यादातर सामग्री दस्तावेजों के रूप में है और जांच एजेंसियां पहले ही जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में ले चुकी हैं। ऐसे में जैन को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।

ACB ने जमानत का किया विरोध

वहीं, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया। जांच एजेंसी ने अदालत में दावा किया कि जैन आदतन अपराधी हैं और जमानत पर फैसला लेते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ACB ने कहा कि मामले की जांच और आरोपों को देखते हुए जैन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

18 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी

सत्येंद्र जैन को 18 अगस्त 2026 को ACB ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड की STP परियोजनाओं के टेंडर में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में हुई थी। मामला मई 2024 में दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। इसमें STP परियोजनाओं के अपग्रेडेशन से जुड़े ठेकों में कथित तौर पर टेंडर की शर्तों में हेरफेर, आपराधिक साजिश और संदिग्ध रिश्वत भुगतान जैसे आरोप लगाए गए हैं।

पहले गिरफ्तारी को अवैध बताने से कोर्ट ने किया था इनकार

इससे पहले 19 अगस्त को अदालत ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था। अब गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है।

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