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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 3,500 करोड़ के टैक्स रिकवरी के लिए 24 जुलाई तक नहीं उठाएंगे सख्त कदम

Congress को 3500 करोड़ रुपए के टैक्स बकाया मामले में सोमवार को एक बड़ी राहत मिली। कांग्रेस को आयकर विभाग ने हाल ही में दो टैक्स नोटिस थमाया है। बीते चार दिनों में पार्टी को यह नोटिस मिले हैं पहले नोटिस में 1823 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया भरने और दूसरे नोटिस में 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की रकम भरने का निर्देश दिया गया था। सोमवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चुनाव तक यानी कि 24 जुलाई तक सख्त कदम नहीं उठाने का आश्वासन दिया है।

कांग्रेस पर कुल 3567 करोड़ की टैक्स देनदारी

विभाग से मिले दो नोटिसों के बाद कांग्रेस पर टैक्स की कुल देनदारी 3567 करोड़ रुपए हो गई है। इससे पहले टैक्स अधिकारियों ने पिछले टैक्स बकाया के मद में कांग्रेस के खाते से 135 करोड़ रुपए की राशि निकाल भी ली थी। आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सोमवार को जब यह मामला सुनवाई के जस्टिस बीवी नागरत्ना की अगुवाई वाली बेंच के पास पहुंचा तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेंट्रल एजेंसियां विपक्षी पार्टी के खिलाफ चुनाव के दौरान कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगी।

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में क्या कहा?

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि कांग्रेस पार्टी को 2024 में टैक्स बकाया के मद में 20% यानी कि 135 करोड़ रुपए अदा करने का विकल्प दिया गया था। इसे रिकवर कर लिया गया है। इसके बाद फिर से 1700 करोड़ रुपए के टैक्स बकाया की मांग की गई। दूसरी बार 1823 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया चुकाने को कहा गया। इस पूरे मामले को चुनाव के बाद निपटाया जा सकता है। हम 24 जुलाई तक कोई भी एक्शन नहीं लेंगे।

कांग्रेस ने बीजेपी पर ‘टैक्स टेररिज्म’ का आरोप लगाया

आयकर विभाग से नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर ‘टैक्स टेररिज्म’ का आरोप लगाया था। कहा था कि आयकर विभाग का यह कदम आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कमजोर करने की कोशिश है। पार्टी ने कहा था कि यह चुनाव में एक सभी पार्टियों के लिए समान अवसर को खत्म करने वाला है। चुनाव आयोग को इस मामले में दखल देना चाहिए।

कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकीलअभिषेक सिंघवी

जब कोर्ट ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार टैक्स की मांग को रोक रहा है, इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा, नहीं, हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि चुनाव तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाएगा। वहीं, कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने संपत्तियों को जब्त करके 135 करोड़ रुपए ले लिए गए हैं। हम कोई लाभ कमाने वाला संगठन नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी हैं।

केस में मेरिट के आधार पर आगे होगी सुनवाई

कांग्रेस की ओर से दलीलें रखी जाने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें केस की मेरिट पर बहुत कुछ कहना है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अपील में जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, उन पर अभी फैसला नहीं आया है। आगे मेरिट के आधार पर मामले की सुनवाई की जाएगी। बता दें कि कांग्रेस ने टैक्स बकाया नोटिस मिलने के बाद कहा था बीजेपी टैक्स नियमों का गंभीर उल्लंघन कर रही है, लेकिन आयकर विभाग उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा। साथ ही आयकर विभाग पर टैक्स कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं करने का भी आरोप लगााया था।

 

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