हिमाचल प्रदेश

Himachal : हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये,नोटिफिकेशन जारी,आवेदन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी

Himachal : हिमाचल प्रदेश सरकार ने 18 से 59 साल की महिलाओं को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के तहत 1,500 रुपये पेंशन देगी। इसको लेकर अब अधिसूचना भी जारी हो गई है।

इनको नहीं मिलेगी पेंशन

अधिसूचना के अनुसार, आयकर दाताओं, मठों में स्थायी रूप से रहने वाली महिला भिक्षुओं, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के पेंशनभोगियों, पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को यह राशि नहीं मिलेगी।Himachal

पेंशन के दायरे से बाहर की गई अन्य श्रेणियों में संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक कर्मचारी, पूर्व सैनिक और उनकी पत्नियां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक, आशा कर्मचारी, मध्याह्न भोजन कर्मचारी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी शामिल हैं।Himachal

बता दें कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था, जिसके पूरा नहीं होने पर राज्य सरकार की आलोचना हो रही थी। चार मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये देगी, जिससे पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा।Himachal

कहां मिलेगा फॉर्म

सुख-सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला को संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके लिए जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निशुल्क फॉर्म प्राप्त होंगे। इसके अलावा इसके फॉर्म विभागीय वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.in पर भी उपलब्ध होगें।Himachal

सुख-सम्मान निधि के लिए ये दस्तावेज जरूरी

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। इसके लिए तहसील कल्याण अधिकारी फॉर्म वेरीफाई करेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से धनराशि जारी की जाएगी। सुख-सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए फॉर्म (फोटोग्राफ सहित) के साथ वैध आयु प्रमाण पत्र, हिमाचली बोनाफाईड, बैंक/डाकघर खाता संख्या के लिए पासबुक की फोटो कॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी व बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत या बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी की ओर से जारी प्रमाणपत्र लगाना होगा।Himachal

 

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