हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी समस्याओं जैसे गलत बिल, मीटर सिक्योरिटी, वोल्टेज की समस्या के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि, रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं के लिए सुनवाई कार्यवाही 16 अक्तूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजीव गांधी विद्युत भवन, पॉवर हाउस रोहतक के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। इस दौरान निगम के अधिकारी उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनकर तत्काल निस्तारण का प्रयास करेंगे।
बता दें कि, मंच पर बिजली बिल की गड़बड़ियों, गलत दरों, मीटर सिक्योरिटी, मीटर खराबी और वोल्टेज से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। हालांकि, बिजली चोरी, दुरुपयोग और दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों पर यहां विचार नहीं होगा। उपभोक्ताओं को अपने विवाद प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के औसत बिल की राशि जमा करानी होगी।
निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
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