कांवड़ मेला 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। इस बार नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने तय मानकों से बड़े डीजे लेकर आने वालों के खिलाफ चालान काटना भी शुरू कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, सरकार ने कांवड़ यात्रा में चलने वाले डीजे के लिए अधिकतम 12 फीट ऊंचाई और 10 फीट चौड़ाई की सीमा तय की है। इसके बावजूद मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर एक डीजे वाहन तय सीमा से बड़ा पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपये का चालान किया।
हरिद्वार से गंगाजल लेकर आने वाली बड़ी कांवड़ों के साथ चल रहे डीजे की जांच उत्तर प्रदेश की सीमा पर ही की जा रही है। दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 पर स्थित पुरकाजी बॉर्डर पर पुलिस डीजे की लंबाई और चौड़ाई माप रही है। जो डीजे तय मानकों से बड़े मिल रहे हैं, उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। संचालकों को पहले उनका आकार नियमों के अनुसार कम करना पड़ रहा है, तभी उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है।
प्रशासन का कहना है कि पिछले वर्षों में बड़े आकार के डीजे के कारण कई बार सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और शहर में लंबा जाम लग गया था। इसी वजह से इस बार सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए पहले से ही सख्त कदम उठाए गए हैं।
मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हरिद्वार पुलिस और मुजफ्फरनगर पुलिस मिलकर बॉर्डर पर सभी डीजे और झांकियों की जांच कर रही हैं। शासन के निर्देशों के अनुसार केवल वही डीजे आगे जाने दिए जा रहे हैं, जो निर्धारित 12 फीट ऊंचाई और 10 फीट चौड़ाई के नियम का पालन कर रहे हैं।
