आजम खान के बेटे को मिली जामनत, 17 महीने बाद जेल से बाहर आए अब्दुल्ला आजम

सपा के पूर्व विधायक आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को धोखाधड़ी के केस में हरदोई जेल से जमानत मिल गई है।  वो करीब 17 महीने बाद जेल से बाहर आए। अब्दुल्ला को जमानत होने के बाद जिला कारागार हरदोई में रिहाई आदेश पहुंचने के बाद उन्हें हरदोई जिला कारागार से रिहा किया गया।  जेल का बाहर निकलते ही उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रिहाई के समय जेल के बाहर सैकड़ों समर्थक और गाड़ियां मौजूद थीं। अब्दुल्ला आजम को लेने के लिए सपा के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। रिहाई के बाद समर्थकों को काबू करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। जेल से बाहर आते ही भारी भीड़ ने अब्दुल्ला आजम को घेर लिया। पुलिस को उन्हें गाड़ी तक पहुंचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल्ला आजम रामपुर के लिए रवाना हो गए।

जेल के बार लगा समर्थकों का जमावड़ा

दरअसल सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल न्यायालय से उनकी रिहाई के परवाने हरदोई जेल को भेज दिए गए थे और आज जब उनकी रिहाई होने की खबर सामने आई है तो समर्थकों का जमावड़ा जिला कारागार के बाहर गेट पर लगने लगा। जिनमे सपा के नेता भी शामिल रहे। मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा भी हरदोई पहुंची और उन्होंने कहा कि न्याय पालिका पर पहले भी भरोसा था अब भी है न्याय मिला है आगे भी मिलेगा। अब्दुल्ला की रिहाई को लेकर उनके समर्थक रामपुर से लेकर कई अन्य जिलों के जिला कारागार पर पहुंचे। समर्थकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी जिले में धारा 144 लगे होने का हवाला देकर जिला कारागार के आसपास भीड़ न करने की चेतावनी देता नजर आ रहा है।ऐसे में अब्दुल्लाह आजम के समर्थक छोटे-छोटे गुटों में कई जगह पर अलग-अलग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

7 साल की सजा काट रहे थे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम

बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में दोषी करार दिए जाने के बाद 7 साल की सजा काट रहे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में जमानत न मिलने की वजह से उनकी रिहाई संभव नहीं हो पा रही थी। लेकिन एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें आज जेल से रिहा कर दिया गया। हांलाकि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम भले ही मंगलवार को सलाखों से बाहर आ जा गए लेकिन, जिन शर्तों पर उनकी जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर की है, उनके अनुसार वह जमानत अवधि में देश नहीं छोड़ सकेंगे। बता दें कि इस मामले में उनका मां तंजीम फात्मा को पहले ही जमानत मिल चुकी थी और वे जेल से बाहर आ गई थीं। हालांकि आजम खान को भी इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन कई अन्य मामले कोर्ट में लंबित होने की वजह से उनकी रिहाई अभी नहीं हो पाई है।

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Rupesh Jha

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