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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को एक बड़ी राहत देते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।

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राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि खान के खिलाफ आरोपों पर संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, और इसलिए उन्हें मामले में राहत दी जा रही है। इस मामले में कथित रूप से 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। कोर्ट ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पाए गए, इसलिए उन्हें बरी किया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामला
यह मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, जिसमें अमानतुल्लाह खान पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के धन का गलत इस्तेमाल किया और 36 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदी। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने इस मामले में जांच की थी और खान के खिलाफ विभिन्न आरोपों की पुष्टि की थी।

हालांकि, अदालत ने इस मामले में फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार किया और अमानतुल्लाह खान को राहत दी। यह फैसला दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह AAP के लिए एक बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

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