केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानून नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और न्याय की सुगमता का आधार बन रहे हैं। उन्होंने हरियाणा से कहा कि वह 31 मार्च 2025 तक तीनों नए आपराधिक कानूनों पर शत-प्रतिशत अमल सुनिश्चित करे।
गृह मंत्री शाह मंगलवार को नई दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
गृह मंत्री ने संसद में कहा, “इन कानूनों से आम आदमी को जल्द न्याय मिलेगा और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। हमारी कोशिश है कि देश के हर नागरिक को सशक्त न्याय प्रणाली का लाभ मिले।”
नए कानूनों के नाम और उनकी विशेषताएँ:
गृह मंत्री ने कहा कि पुराने कानून 1860 के दौर के थे, जो अब समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा, “यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नए भारत’ के दृष्टिकोण का हिस्सा है। हमें न्याय प्रणाली को सुधारने और आधुनिक बनाने की ज़रूरत है।”
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