टोल बूथों पर 10 अप्रैल से बदल जाएगा ये नियम

देशभर में हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक बेहद ही जरूरी खबर सामने आई है। अब टोल टैक्स पर 10 तारीख से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय ने 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश में लेनदेन को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है।

सभी वाहनों के लिए टोल प्लाजा से गुजरने के लिए FASTag का होना अनिवार्य है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल लेन से होकर गुजरेगी सेंसर रेडियो फ्रीक्वेंसी (RFID) के जरिए सीधे आपके लिंक किए गए बैंक अकाउंट या वॉलेट से पैसे काट लिए जाएंगे। वहीं, अगर किसी वजह से आपके पास FASTag नहीं है तो आप UPI के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि, UPI से भुगतान करने पर आपको सामान्य टोल शुल्क का 1.25 गुना (25 परसेंट) ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।

बताए कि, यह फैसला टोल बूथों पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करने और हाईवे पर सफर को ज्यादा आसान बनाने के लिए लिया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति डिजिटल पेमेंट करने से मना करता है, तो नेशनल हाईवे नियम 2008 के तहत उसे उस सड़क पर जाने से रोका भी जा सकता है। इसके अलावा ही एक ई-नोटिस भी जारी होगा, जिसके जारी होने के तीन दिन के भीतर नहीं भरा गया तो जुर्माना दोगुना हो जाएगा।

बता दें कि, अब तक कई लोग सरकारी पहचान पत्र दिखाकर टोल से बच निकलते थे, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती थी। अब सरकार ने इस पर भी सख्ती कर दी है। वहीं, साफ कर दिया गया है कि छूट किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि पद या संस्था को मिलती है। निजी गाड़ी में निजी काम से जाते समय ID दिखाकर टोल बचाना अब पूरी तरह बंद होगा। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि जो वाहन वाकई छूट के पात्र हैं, उनके लिए “Exempted FASTag” बनवाया जाए या फिर FASTag एनुअल पास लिया जाए।

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By admin