यूपी सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 1 अप्रैल से हर अंडे पर उसकी उत्पादन तिथि (लेड डेट) और समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) लिखना जरूरी होगा। इसका मतलब यह है कि अब दुकानदार “ताजा अंडा” कहकर पुराने या खराब अंडे नहीं बेच सकेंगे। ग्राहक खुद अंडे की तारीख देखकर समझ सकते हैं कि अंडा कितना पुराना है और कब तक सुरक्षित है।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि अंडे सीधे इंसान की सेहत से जुड़े हैं। पहले कई जगह पुराने अंडे बेचे जाते थे और ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। अब यह नियम लागू होने से पारदर्शिता आएगी और लोग सुरक्षित अंडे खरीद सकेंगे।
सामान्य तापमान (लगभग 30°C) पर: करीब 2 हफ्ते
ठंडे स्थान (2–8°C) पर: करीब 5 हफ्ते
पहले कई दुकानदार अंडों को सही तरीके से ठंडा नहीं रखते थे। अब मुहर से ग्राहक आसानी से देख पाएंगे कि अंडा सुरक्षित है या नहीं।
बता दें कि, अगर कोई व्यापारी या दुकानदार नियम नहीं मानेगा, तो उसके अंडे जप्त कर दिए जाएंगे। उन्हें या तो नष्ट किया जाएगा या साफ लिखा जाएगा कि यह मानव खाने के लिए सुरक्षित नहीं है। विभाग सख्ती से जांच करेगा और कार्रवाई करेगा।
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