पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को कोचिंग विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने खान सर और उनके दोनों निजी बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी है। इस फैसले के बाद फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।
यह मामला जून की शुरुआत में हुई एक विवादित घटना से जुड़ा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में घुसकर तोड़फोड़ की थी। इसी दौरान फायरिंग की घटना भी हुई, जिसमें खान सर के सुरक्षा गार्डों पर गोली चलाने का आरोप लगा। इस मामले में खान सर, उनके दोनों बॉडीगार्ड्स और कुछ अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था।
गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर और उनके साथियों ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पहले अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सोमवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को अग्रिम जमानत दे दी।
सुनवाई के दौरान खान सर के वकील ने बताया था कि जिला जज के अवकाश पर होने की वजह से आदेश पहले जारी नहीं हो सका था, इसलिए फैसला सोमवार तक टाल दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि अंतिम आदेश आने तक अदालत की ओर से मिली अंतरिम राहत जारी रहेगी।
इस मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ-साथ उनके दोनों सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी अदालत ने सुनवाई की थी।
