Categories: देश

ITR Filing Last Date: आज ही भरें इनकम टैक्स रिटर्न, चूके तो ₹1,000 से ₹5,000 तक देना पड़ सकता है जुर्माना

नई दिल्ली
अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR File) नहीं किया है, तो सब काम छोड़कर पहले इसे कर लें. दरअसल, आईटीआर फाइलिंग का आज आखिरी तारीख है. अगर आप इसे भरने से चूक जाते हैं, तो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो इनकम के हिसाब से 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक हो सकता है। 

5.5 करोड़ लोगों ने किया ITR फाइल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर अलर्ट करता आ रहा है कि इस काम को जल्द से जल्द करें. ताजा आंकड़ों को देखें, तो आयकर विभाग के मुताबिक, अब तक AY 2026-27 के लिए देश के 5.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ये काम कर लिया है और इनमें 42 लाख लोगों ने सिर्फ 30 जुलाई को रिटर्न दाखिल किया. अगर आप अब भी इस लिस्ट में नहीं हैं, तो फटाफट इस काम को कर लें। 

डेडलाइन चूकी, तो क्या होगा? 
आयकर रिटर्न को लेकर इनकम टैक्स विभाग द्वारा तय किए गए नियमों को देखें, तो ITR Filing तय डेडलाइन तक करना जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है, तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर ऐसे टैक्सपेयर्स जिनपर टैक्स देनदारी है, उनपर इनकम के हिसाब से अधिकतम 5000 रुपये तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। 

IT नियम मुताबिक, अगर किसी टैक्सपेयर्स की कुल इनकम 5 लाख रुपये या इससे अधिक से अधिक है, तो फिर देरी से आईटीआर फाइल करने पर उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. वहीं जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए जुर्माने की राशि 1,000 रुपये निर्धारित है।

डेडलाइन चूकी तो ये परेशानियां भी
आईटीआर फाइलिंग में देरी के चलते जहां जुर्माना भरना पड़ सकता है, तो वहीं अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है. अगर टैक्स बकाया है, तो सेक्शन 234A के तहत बकाया राशि पर 1% मंथली इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इसके साथ ही बता दें कि ITR Filing की तय डेडलाइन के बाद दाखिल किए गए रिटर्न की प्रोसेसिंग में आमतौर पर लंबा समय लग जाता है, जिससे रिफंड के पैसे वापस पाने की उम्मीद लगाए बैठे टैक्सपेयर्स को देरी का सामना करना पड़ता है। 

जेल का भी है प्रावधान 
आईटीआर फाइलिंग में जानकारी छिपाने या गलत जानकारी देने के मामले में जेल तक का सामना करना पड़ सकता है. लगातार टैक्स न भरने वालों या फिर जानबूझकर टैक्स चोरी करने के गंभीर मामलों के लिए इस तरह की कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. जिसमें गंभीरता और इरादे के आधार पर तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल शामिल है। 

 

Rupesh Jha

Recent Posts

युवा ज्ञान, नवाचार और नैतिक मूल्यों से करें राष्ट्र निर्माण: राज्यपाल रमेन डेका का आह्वान

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त…

34 minutes ago

बस्तर रेल मार्ग पर लैंडस्लाइड का खतरा, सुरक्षा के लिए ट्रेनों की स्पीड कम

दंतेवाड़ा. लगातार हो रही बारिश ने अब देश की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतीय रेल लाइनों में…

35 minutes ago

कलेक्टर नेहा मीना की पहल से लगा वृहद अनुकंपा नियुक्ति शिविर

सिवनी। जिले में लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं पात्र परिवारों को समयबद्ध…

35 minutes ago

विश्व स्कार्फ दिवस पर सांसद, कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को पहनाया गया स्काउट स्कार्फ

सीधी। विश्व स्कार्फ दिवस के अवसर पर भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ सीधी द्वारा…

35 minutes ago

56वें स्थापना दिवस पर बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का बड़ा संकल्प, शोध और छात्रहित से गढ़ेगा उत्कृष्टता की नई पहचान

भोपाल। राजधानी के प्रतिष्ठित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने शनिवार को अपना 56वाँ स्थापना दिवस पूरे उत्साह,…

35 minutes ago

कलेक्टर ने सफल औद्योगिक इकाइयों का किया निरीक्षण, आईटीआई एवं पॉलीटेक्निक विद्यार्थियों के लिए एक्सपोजर विजिट कराने के दिए निर्देश

सीधी। जिले में स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देने तथा युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित…

36 minutes ago