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आसराम बापू को HC ने दी ‘हाई’ शर्तों पर जमानत, जानिए कब तक रहेंगे जेल से बाहर?

आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, जिसके बाद वह 11 साल बाद जोधपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आएंगे। यह जमानत उन्हें नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में मिली है, जिसमें वह सजायाफ्ता थे। आसाराम को 31 मार्च 2025 तक की अंतरिम जमानत दी गई है, और यह जमानत स्वास्थ्य कारणों पर आधारित है।

मुख्य बातें:

  • जमानत की अवधि: आसाराम बापू को 31 मार्च 2025 तक की अंतरिम जमानत मिली है।
  • स्वास्थ्य कारण: जमानत का आधार आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति बताई गई है।
  • शर्तें: जमानत के साथ कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि वह अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे और केस के सबूतों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे
  • अन्य मामलों में जमानत: आसाराम को पहले भी एक महिला अनुयायी से रेप केस में जमानत मिल चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 जनवरी 2025 को दी गई थी।

बता दें कि, आसाराम बापू की रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने खुशी मनाई और अस्पताल के बाहर जमकर नाच-गाना किया। उनकी रिहाई को लेकर उनके अनुयायी अभी भी उन्हें निर्दोष मानते हैं।

आपको बता दें कि, 25 अप्रैल, 2018 को जोधपुर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से रेप के आरोप में आसाराम को दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद जनवरी 2023 में गुजरात की एक अदालत ने एक महिला शिष्य से जुड़े रेप मामले में स्वयंभू बाबा को दोषी ठहराया था और उस मामले में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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