बाल विवाह रोकने के लिए HC सख्त आदेश, ग्राम प्रधानों को ठहराया जिम्मेदार

राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2 मई, 2024 को राज्य में बाल विवाह की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में कोई बाल विवाह न हो। यदि ऐसा होता है, तो ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

यह आदेश अक्षय तृतीया त्योहार से पहले आया है, जब राजस्थान में परंपरागत रूप से कई बाल विवाह होते हैं।

बाल विवाह को रोकने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया। अदालत ने चिंता व्यक्त की कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के लागू होने के बावजूद, राज्य में अभी भी बाल विवाह की घटनाएं हो रही हैं।

अदालत ने कहा कि अधिकारियों के प्रयासों से बाल विवाह की संख्या में कमी आई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को एक सूची भी प्रदान की थी जिसमें अक्षय तृतीया के आसपास राज्य में होने वाले बाल विवाहों का विवरण दिया गया था।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत, बाल विवाह को रोकने की जिम्मेदारी सरपंचों पर डाली गई है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया और कहा कि “अंतरिम उपाय के रूप में, हम राज्य को निर्देश देते हैं कि वह राज्य में होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों की रिपोर्ट प्राप्त करे और जनहित याचिका के साथ संलग्न सूची पर भी नजर रखे।”

अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि राज्य में कहीं भी बाल विवाह न हो। सरपंचों और पंचायत सदस्यों को जागरूक किया जाना चाहिए और उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि यदि वे लापरवाही बरतते हैं या बाल विवाह रोकने में विफल रहते हैं, तो उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 11 के तहत दंडित किया जाएगा।

यह उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला है जो बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह आदेश न केवल सरकारी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि ग्रामीण समुदायों में भी जागरूकता पैदा करेगा और बाल विवाह के खिलाफ सामाजिक राय बनाने में मदद करेगा।

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