रायपुर: प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने तथा उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों से धोखाधड़ी करने और उनकी राशि का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों दो ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद अब बोड़ला विकासखंड के ग्राम दुलदुला में तीन हितग्राहियों से राशि लेने और आवास निर्माण पूरा नहीं करने के मामले में ठेकेदार शेख निजामुद्दिन उर्फ निक्की खान के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई है।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि शासन की मंशा है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड बोड़ला के ग्राम दुलदुला ग्राम पंचायत बेंदा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना अंतर्गत हितग्राही राजिम धुर्वे द्वारा ठेकेदार शेख निजामुद्दिन उर्फ निक्की खान के विरूद्ध आवास निर्माण करने के नाम पर राशि लेने के बाद भी आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं करने तथा राशि वापस मांगने पर नहीं लौटाने के कारण थाना चिल्फी में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 की धारा 318 (4) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार हितग्राही राजीम धुर्वे एवं उनके बड़े भाई सोनेलाल धुर्वे तथा पड़ोसी छिरवैया धुर्वे के नाम से प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की स्वीकृति मिली थी। प्रथम किस्त की राशि 40 हजार रूपए प्राप्त कर भूतपूर्व सरपंच पति शेख निजामुद्दिन उर्फ निक्की खान द्वारा आवास निर्माण का ठेका लिया गया। दूसरे किस्त की राशि 60 हजार रूपए भी ठेकेदार को नगद भुगतान किया गया। पैसे लेने के बाद भी आवास का निर्माण पूरा नही किया गया। हितग्राही द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचना अनुसार तीन हितग्राही से 80-80 हजार रूपए सहित कुल 2,40,000 रूपए की राशि छलपूर्वक लेते हुए ठगी करने की शिकायत पर थाना चिल्फी द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जनमन आवास के निर्माण कार्यो में कुछ स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा हितग्राहियों से छल पूर्वक आवास निर्माण करने के नाम पर ठगी की गई है। निर्माण कार्य पूरा नहीं करने और पैसे वापस नहीं करने पर अब-तक कुल तीन ठेकेदारों के विरूद्ध हितग्राहियों द्वारा संबंधित आरक्षी केन्द्र में एफआईआर दर्ज कराया गया है। जिसमें बैसाखू बैगा ग्राम आमानारा द्वारा थाना तरेगांव जंगल में ठेकेदार तुमेश गोड़ के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है। इसी तरह देवसिंह ग्राम राजाढ़ार द्वारा थाना चिल्फी में ठेकेदार कुमार मेरावी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है। अब तक हुए एफआईआर अनुसार तीन ठेकेदारों के विरूद्ध कुल 7 लाख 49 हजार रूपए की ठगी करने का आरोप है जिसके कारण हितग्राहियों द्वारा थानें में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।
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