अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनीपत के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र पंवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अपील को खारिज करते हुए पूर्व विधायक की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। बता दें कि, पूर्व विधायक तीन माह जेल में रहने के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहर आए थे।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केस में सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील को खारिज कर दिया। सितंबर में हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध बताया था। इस फैसले के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, लेकिन ईडी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस के पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। 20 जुलाई को सोनीपत के तत्कालीन विधायक व कांग्रेस के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी सुरेंद्र पंवार को पूछताछ के बाद ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने गिरफ्तार किया था। करोड़ों रुपये के धनशोधन व अवैध माइनिंग से जुड़े मामले में विधायक को आरोपी बनाया गया था। अंबाला अदालत में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। बाद में चुनाव से ठीक पहले हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा कर दिया था।
पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है। न्यायपालिका ने न्याय किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला से साफ हो गया है कि मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत केस दर्ज किया गया था और उनकी गिरफ्तारी भी उसी का हिस्सा थी।