उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 मई 2024 को एक अधिसूचना जारी कर 1 जून 2024 से राज्य में पान मसाला और तंबाकू की एक साथ बिक्री पर रोक लगा दी है। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बनाए गए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बन्धन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के आधार पर लिया गया है।
यह विनियम किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटिन के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
इस प्रतिबंध का उद्देश्य लोगों को तंबाकू और निकोटिन के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचाना है। तंबाकू सेवन कैंसर, हृदय रोग, और सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है।
अधिसूचना में कहा गया है कि जो कोई भी इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, उसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दंडित किया जाएगा।
यह प्रतिबंध पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगा।
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