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हरियाणा सरकार ने SC-ST वर्ग के लिए आरक्षण में एक अहम कदम उठाया है। अब SC-ST के 20 प्रतिशत आरक्षण में कोटे का उपवर्गीकरण लागू किया गया है। इसके तहत सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत कोटा वंचित अनुसूचित जातियों यानि DSC के लिए और 10 प्रतिशत कोटा अन्य अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। CM नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विधानसभा में इस फैसले की घोषणा की, जिसके कुछ ही देर बाद मुख्य सचिव ने इसका आदेश भी जारी कर दिया।

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