The age limit for UP police recruitment :CM योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसलाThe age limit for UP police recruitment :CM योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला

The age limit for UP police recruitment :CM योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला

 

उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रहे आयु सीमा विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी ने 32,679 पदों पर होने वाली पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो आयु सीमा के कारण भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे। एज लिमिट का मुद्दा सरकार के लिए लगातार दबाव का कारण बनता जा रहा था और सरकार के भीतर से भी इसे बढ़ाने की मांग उठने लगी थी।

दरअसल, पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष तय की गई थी, जिसको लेकर अभ्यर्थियों और कई जनप्रतिनिधियों ने विरोध दर्ज कराया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण वे आयु सीमा पार कर चुके हैं और यह उनकी गलती नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में योगी सरकार ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन साल की अतिरिक्त छूट देने का निर्णय लिया।

इस फैसले से पहले राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना, भाजपा विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी, विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी और विधायक दिनेश रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष किए जाने की मांग की थी। विधायकों ने अपने पत्र में अभ्यर्थियों की व्यावहारिक समस्याओं का उल्लेख करते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की थी।

विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री को उनके पुराने वादे की भी याद दिलाई थी। पत्र में लिखा गया था कि 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर जनता दरबार और 15 दिसंबर 2015 को लखनऊ के जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की आयु छूट देने का आश्वासन दिया था, लेकिन जब पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें यह छूट शामिल नहीं की गई। इस बात को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी।

इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण पुलिस भर्ती में देरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि भर्ती प्रक्रिया समय पर न होने की वजह से कई योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर चुके हैं और अब वे परीक्षा देने से वंचित हो गए हैं।

गौरतलब है कि 31 दिसंबर की शाम योगी सरकार ने 32,679 पदों पर सीधी पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस भर्ती में सिविल पुलिस, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल यानी एसएसएफ, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं। इसे साल 2025 की दूसरी बड़ी भर्ती माना जा रहा है। इससे पहले 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी।

भर्ती विवरण के अनुसार, सिविल पुलिस में 10,469 पदों पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। पीएसी में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 15,131 पद निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी यूपी एसएसएफ में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1,341 रिक्तियां हैं। इसके अलावा अन्य इकाइयों में भी बड़ी संख्या में पद भरे जाएंगे।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी 2026 तक चलेगी। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट upprpb.in पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर कराना अनिवार्य है। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

फीस संरचना की बात करें तो सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये तय किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 400 रुपये शुल्क देना होगा।

शैक्षिक योग्यता के तौर पर अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त योग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं, जो चयन प्रक्रिया में बराबर अंक आने की स्थिति में अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिला सकती हैं।

इन अतिरिक्त योग्यताओं में DOEACC या NIELIT संस्था से कंप्यूटर में ‘O’ लेवल या उससे उच्च स्तर का सर्टिफिकेट, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा और एनसीसी का ‘B’ प्रमाण पत्र शामिल है। हालांकि, इन प्रमाण पत्रों के आधार पर कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे, बल्कि केवल टाई की स्थिति में प्राथमिकता तय की जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत आयु सीमा में बदलाव के बाद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब है कि 1 जुलाई 2025 तक अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले तथा 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

आरक्षित वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा तय नियमों के अनुसार आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। हालांकि, सामान्य वर्ग की आयु सीमा को लेकर सोशल मीडिया पर भी विरोध देखने को मिला था। ‘वॉयस ऑफ ब्राह्मण’ नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा था कि अधिकांश राज्यों में पुलिस भर्ती की आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 25 वर्ष होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसे 18 से 22 वर्ष रखा गया, जो युवाओं के साथ अन्याय है। इस कारण लाखों अभ्यर्थी अवसर से वंचित हो रहे हैं और मानसिक दबाव में हैं।

 

 

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