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Delhi Liquor Policy Scam Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार को फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी. अदालत ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. कोर्ट ने आवेदक को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वह न्यायिक व्यवस्था का उपहास न उड़ाए.

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्‍य न्‍यायाधीश ने याच‍िका खार‍िज करते हुए कहा क‍ि यह जेम्स बॉन्ड की फि‍ल्म नहीं है कि बार-बार इसके सिक्वेल आते रहेंगे. इसी तरह की दो याचिकाएं पहले भी खारिज हो चुकी हैं. कोर्ट का समय बर्बाद न करें और न्यायपालिका का मखौल ना उड़ाएं, यहां पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पेंडिंग चल रहे हैं. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अगर मेरे पास संविधान के अनुसार सरकार नहीं है, तो मुझे कहां जाना चाहिए? ACJ ने कहा कि कृपया यहां राजनीतिक भाषण न दें! हमें राजनीतिक पचड़े में ना डालें. यदि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें, इस व्यवस्था का मजाक उड़ाना बंद करें! यह आपके क्लाइंट जैसे लोगों के कारण ही है कि हम एक मजाक बनकर रह गए हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ऐसा कोई आदेश है कि जिसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी सीएम को हटाने का निर्देश दिया हो. कोर्ट ने आगे कहा क‍ि आप याचिका दाखिल कर कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं. हम आप पर भारी जुर्माना लगा रहे हैं. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याच‍िककर्ता के वकील को कहा क‍ि कोर्ट के अंदर राजनीतिक भाषण न दें. भाषण देने के लिए गली के किसी कोने में जाएं.

हाईकोर्ट ने कहा कि आपके याचिकाकर्ता राजनीतिक व्यक्ति होंगे, लेकिन कोर्ट राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं चलता है. कोर्ट ने कहा क‍ि आपने सिस्टम का मजाक बनाया है. हम आप पर 50हजार का जुर्माना लगा रहे हैं. कोर्ट की बड़ी टिप्पणी कोर्ट ने कहा कि आप जैसे याचिकाकर्ताओं की वजह कोर्ट का बाहर मजाक बनता है.

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